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Nainital News: नौकरी का झांसा देने वाले को 3 वर्ष की कठोर कैद

Sat, 10 Jan 2026 02:24 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
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नैनीताल। न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज जूनियर डिवीजन उर्वशी रावत की अदालत ने नौकरी दिलवाने के नाम पर रुपये ठगने के दोषी जेल रोड चौराहा कालाढूंगी रोड निवासी युवक को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर 50 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जैती लमगड़ा में संविदा पर लेखा लिपिक के पद पर कार्यरत शिकायतकर्ता कविता की ओर से रितेश पांडे निवासी जेल रोड चौराहा कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी पर गंभीर आरोप लगाए गए थे।
इन आरोपों की जांच के बाद राज्य सरकार की ओर से मल्लीताल कोतवाली में 3 मई 2022 को आरोपी रितेश पांडे के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 504 एवं 508 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया। इसके आरोप पत्र पुलिस की ओर से 24 अप्रैल 2023 को न्यायालय में दाखिल किए गए। जिसमें रितेश पांडे की ओर से शिकायतकर्ता से चेक के माध्यम से 6.5 लाख रुपये प्राप्त करना पाया गया। जबकि शिकायतकर्ता की ओर से नौकरी बाबत पूछे जाने पर रितेश ने लॉकडाउन का हवाला देते हुए पहले कुछ समय बाद काम करने को कहा।
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कभी सीट बढ़ने की बात कह कर कुछ और समय और लगने की बात कही लेकिन बाद में वह मुकर गया। शिकायतकर्ता जैती, अल्मोड़ा निवासी कैलाश चंद जोशी के माध्यम से चालक नवीन जोशी के संपर्क में आई।
उसने ही रितेश पांडे से उनकी बात करवाई। हालांकि सुनवाई के दौरान रितेश पांडे ने नवीन जोशी और शिकायतकर्ता की एक दूसरे से पहचान होने तथा उन्हें झूठा फंसाने का आरोप लगाया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई। संवाद
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