रामनगर (नैनीताल)। नए मोटर एक्ट के तहत परिवहन अधिकारी ने नशे में कार चलाने पर 25 हजार रुपये का चालान किया है। इसके अलावा कार को सीज कर ड्राइवर का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया है और उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया।
एआरटीओ विमल पांडेय ने बताया कि सुंदरखाल में परिवहन अधिकारी नेहा झा चेकिंग कर रही थीं। मोहान की ओर से आ रहे बोलेरो कार को रोका। चालक दलवीर सिंह निवासी बीरोंखाल जिला पौड़ी गढ़वाल कागजात नहीं दिखा पाया तो कार को सीज कर गर्जिया पुलिस चौकी में खड़ा कर दिया। बताया कि एल्कोमीटर की जांच में पता चला कि ड्राइवर नशे में था। इस पर नए मोटर एक्ट के तहत उसका 25 हजार रुपये का चालान कर दिया और चालक के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर पुलिस को सौंप दिया।