चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
- फोटो : file photo
नैनीताल। बिजली विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की ओर से 5 जनवरी 2018 से प्रस्तावित हड़ताल का मामला हाइकोर्ट पहुंच गया है। इस प्रकरण में दायर याचिका को याचिका रजिस्ट्री में दाखिल किया जा चुका है। इस पर सुनवाई न्यायमूर्ति वीके बिष्ट एवं न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ के समक्ष 27 दिसंबर को होगी।
हल्द्वानी निवासी नीरज तिवारी ने हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम, उत्तराखंड पावर कारपोरेशन आदि के कर्मचारियों-अधिकारियों ने 5 जनवरी 2018 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है, जो गलत है। इनके द्वारा हर रोज किए जाने वाले धरना-प्रदर्शन और अघोषित विद्युत कटौती के कारण राज्य की जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। याचिका में कहा कि इस कारण तीन दिन से पानी की सप्लाई तक बंद है।