हल्द्वानी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रीतू शर्मा की अदालत ने किशोरी से छेड़खानी के मामले में दो आरोपियों को दोषी पाया है। इस मामले में दोनों को तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। दोनों को एक-एक हजार का अर्थदंड भी देना होगा।
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि 31 मार्च को वार्ड नंबर 20 लाइन नंबर 17 निवासी सलीम और समीर ने 12 साल की किशोरी को उसके घर से पास से उठा लिया था। वे किशोरी से छेड़छाड़ कर रहे थे। पुलिस पहुंची तो वे लड़की को लेकर प्रेम टाकीज के बाथरूम में चले गए। शक होने पर टाकीज के कर्मचारी वहां पहुंचे और उन्हें डांटकर भगा दिया। उन्होंने पुलिस को भी सूचना दी। इस बीच किशोरी के घर वाले भी पहुंच गए। गुस्साए परिजनों ने दोनों युवकों की पिटाई की और कोतवाली पुलिस को सौंप दिया। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में धारा 363, 120, 354, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उपनिरीक्षक सुमन पंत ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। जिसमें सलीम पर 342, 354, 506, पॉक्सो 7 8 और समीर पर 342, 354, 506, पॉक्सो 16 17 लगाई गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सलीम पर पॉक्सो में तीन साल, 342 में एक साल, 354 में दो साल, 506 में दो साल और समीर को 342 में एक साल, 354 में एक साल, 506 में एक साल, पॉक्सो में तीन साल की सजा सुनाई। नेगी ने बताया कि तीनों सजाए एक साथ चलेंगी। दोनों आरोपी एक साल आठ महीने से जेल में बंद है।