हल्द्वानी। सिविल जज और न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति बाला की अदालत ने चेक बाउंस मामले के दोषी पर 2.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
शिकायतकर्ता राजेंद्र नगर निवासी गुरबचन सिंह से वर्ष 2020 में उनके दोस्त मो. जुबेर ने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए चार लाख रुपये उधार लिए थे। बाद में जुबेर ने उन्हें दो दो-दो लाख के दो चेक दिए, जो बाउंस हो गए। धोखाधड़ी होने पर गुरबचन ने कोर्ट में वाद दायर किया। मामले में हुई सुनवाई के दौरान सिविल जज और न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति बाला ने मो. जुबेर को चेक बाउंस का दोषी मानते हुए जुर्माने की सजा सुनाई है। माई सिटी रिपोर्टर