नैनीताल। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने किच्छा शहर में अतिक्रमण के मामले में सोमवार को सुनवाई के बाद 541 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।
किच्छा निवासी असदुल्ला ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि पूरे किच्छा शहर में लोगों ने सड़क के दोनों तरफ सरकारी भूमि और फुटपाथ पर अतिक्रमण कर व्यावसायिक और पक्के भवन बना लिए हैं। इससे आये दिन शहर में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आये दिन जाम की समस्या रहती है। खासकर दीनदयाल चौक से महाराणा प्रताप चौक तक जाम लगा रहता है।
इस मामले में पूर्व में खंडपीठ ने नगर पालिका को अतिक्रमणकारियों के संबंध में जवाब देने के निर्देश दिए थे। नगर पालिका ने जिलाधिकारी के अनुमोदन पर अतिक्रमण की जांच की। पालिका की ओर से कराई गई जांच में 541 लोगों द्वारा अतिक्रमण करने की पुष्टि हुई। नगरपालिका ने अपने जवाब में इन अतिक्रमणकारियों की सूची कोर्ट में पेश की। मुख्य न्यायाधीश केएम जोसफ एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ ने पक्षों की सुनवाई के बाद संबंधित अतिक्रमणकारी रोशन लाल, लीलाधर पंकज, राजेंद्र ठुकराल, दिनेश मित्तल, दीप चंद्र गर्ग, अकील इरफान, शेर मोहम्मद, विजय, मनीष बत्रा, गौरव कुमार व अन्य अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।