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30 जून तक दाखिल कर सकते हैं जीएसटी का वार्षिक रिटर्न

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हल्द्वानी। वर्ष 2017-18 का वार्षिक रिटर्न अब व्यापारी दाखिल कर सकते हैं। बुधवार से रिटर्न दाखिल करने की सुविधा जीएसटी पोर्टल पर शुरू हो गई है। इसमें वे ही व्यापारी रिटर्न दाखिल कर पाएंगे जिन्होंने जुलाई 2017 से लेकर जून 2018 तक मासिक रिटर्न भरा हो।
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जुलाई 2017 में जीएसटी को लागू किया गया था। इस दौरान जीएसटीआर-9 दाखिल करने के केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने व्यवस्था की। 31 अक्तूबर तक इसकी अंतिम तारीख थी। तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए बाद में जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक की वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की तिथि 30 जून तक बढ़ा दी गई। अब जीएसटी पोर्टल पर रिटर्न दाखिल करने के लिए विंडो शुरू कर दी है। जीएसटीआर-9 मेें खरीद (जीएसटीआर-3बी) और बिक्री (जीएसटीआर-1) दोनों का ब्योरा दाखिल करना होगा। टैक्स बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुमित गुप्ता ने बताया कि जीएसटीआर-9 में कई बातों को आसान किया गया है। इसके बाद अगर व्यापारी ने रिटर्न नहीं भरा तो प्रतिदिन 200 रुपये की दर से जुर्माना भी लगेगा।


30 जून तक दाखिल कर सकते हैं जीएसटीआर-9
जुलाई 2017 से 2018 का वार्षिक रिटर्न भरा जाएगा

जीएसटीआर-9 दाखिल करने के लिए पोर्टल पर विंडो शुरू हो गया है। अब रिटर्न भरना पहले से आसान होगा। पोर्टल पर रिटर्न दाखिल करते ही पुराना खरीद बिक्री का ब्यूरो भी तत्काल आ जाएगा।
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-विनय प्रकाश ओझा, सहायक आयुक्त, राज्यकर, हल्द्वानी संभाग
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