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आचार्य बाल कृष्ण का पासपोर्ट रिलीज करने के निर्देश

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बाल कृष्ण का पासपोर्ट जारी करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि चाहें तो बालकृष्ण विदेश से लौटने के बाद सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पेश हों या विदेश से आने का शपथपत्र सक्षम पासपोर्ट प्राधिकारी के समक्ष पेश करें।
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न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। बाबा रामदेव के सहयोगी और पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर उनका पासपोर्ट जारी करने की मांग की थी। आचार्य बालकृष्ण का पासपोर्ट जुलाई 2011 से हाईकोर्ट के आदेश के बाद रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में जमा है।
वर्ष 2011 में सीबीआई ने आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट हासिल करने का आरोप लगाया था। सीबीआई ने धारा 120 बी के तहत साजिश का मुकदमा दर्ज किया था। पूर्व में एकल पीठ ने उनके पासपोर्ट को हाईकोर्ट में जमा करने के आदेश दिए थे।
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साथ ही कहा था कि विदेश जाने के लिए वह हाईकोर्ट से अनुमति लेंगे। तब से आचार्य बालकृष्ण का पासपोर्ट हाईकोर्ट में जमा है। सीबीआई की ओर से कहा गया कि मामले में बालकृष्ण के खिलाफ चार्जशीट दाखिल है। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उनके पासपोर्ट को जारी करने के आदेश दिए हैं।
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