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पुलिसकर्मियों से आठ घंटे से अधिक काम न कराए सरकार

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह पुलिसकर्मियों से नियमित तौर पर आठ घंटे से अधिक ड्यूटी न ले। इसके अलावा, अवकाश के दिनों में कार्य कराने के एवज में साल में 45 दिन का अतिरिक्त वेतन और सेवा काल में कम से कम तीन पदोन्नतियां दे।
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वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ के समक्ष हरिद्वार निवासी अधिवक्ता अरुण भदौरिया की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याची का कहना था कि राज्य में पुलिसकर्मी रोजाना 10 से 15 घंटे ड्यूटी करते हैं। याची ने इस संबंध में 2013 में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था।
उस पत्र पर कोई कार्यवाही न होने पर उन्होंने 2014 में मानवाधिकार आयोग की शरण ली। आयोग ने कई दिशा-निर्देश भी दिए। उन पर अमल न किए जाने पर याची ने हाईकोर्ट की शरण ली। सरकार ने कोर्ट को बताया कि प्रदेश का 2007 में बना पुलिस एक्ट सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत ही बनाया गया है।
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हाईकोर्ट ने कहा-यहां से सीखें
खंडपीठ ने जापान, इंग्लैंड, अमेरिका और आयरलैंड में पुलिसकर्मियों के काम के घंटों के कम होने तथा इसका उनकी कार्यक्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने के उदाहरण दिए।
अर्दली प्रथा पर की टिप्पणी
हाईकोर्ट की यह भी टिप्पणी थी कि कई आयोगों ने अर्दली प्रथा को गलत बताया था और साफ इंगित किया था कि अर्दली प्रथा से पुलिसकर्मियों के मनोबल पर विपरीत असर पड़ता है।
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