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सचिव उद्योग को कोर्ट में दो मई को पेश होने का निर्देश

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COURT
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने हरिद्वार के स्टोन क्रशर के मामले में प्रदेश के सचिव औद्योगिक विकास को दो मई को पूरी जानकारी के साथ कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
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न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हिमालयन स्टोन क्रशर हरिद्वार ने इस मामले में याचिका दायर कर सरकार के स्टोन क्रशर हटाने के आदेश को चुनौती दी है। मातृ सदन हरिद्वार ने भी गंगा में हो रहे अवैध खनन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है। मातृ सदन की याचिका में कहा गया कि हरिद्वार के कुंभ क्षेत्र में खनन गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जाए।

इस अवैध धंधे से गंगा और आसपास के पर्यावरण पर भी असर पड़ रहा है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सचिव औद्योगिक विकास को दो मई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए। कोर्ट ने स्टोन क्रशर से संबंधित सभी दस्तावेज भी पेश करने को कहा है।
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हाईकोर्ट ने क्रशर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी
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