फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

याचिकाकर्ता पर लगाया दो लाख का जुर्माना

विज्ञापन
विज्ञापन
नैनीताल। हाईकोर्ट ने जानकारी होने के बाद भी तथ्य को छिपाने के मामले में याचिकाकर्ता पर दो लाख का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता दो सप्ताह के भीतर हाइकोर्ट बार एसोसिएशन वेलफेयर फंड में दो लाख रुपये जमा नहीं करता तो रजिस्ट्रार जनरल देहरादून के जिलाधिकारी को राजस्व वसूली के लिए पत्र भेजेगा।
विज्ञापन

न्यायमूर्ति वीके बिष्ट एवं न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ के समक्ष पूर्व में इस मामले में सुनवाई हुई थी। ऋषिकेश निवासी जयेंद्र चंद्र रमोला ने हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि देहरादून रोड पर स्थित भारत माता मंदिर इंटर कालेज गोविंद नगर के पास 35 बीघा खुली भूमि है। वहां से कूड़ा हटाकर ट्रंचिंग ग्राउंड दूसरी जगह बनाया जाए। याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से यह तथ्य कोर्ट के सामने रखा गया कि इस मामले में यह पहली याचिका है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए तथ्य छिपाने पर याचिकाकर्ता पर दो लाख का जुर्माना लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें