खटीमा। तहसील विधिक सेवा समिति के विधिक साक्षरता शिविर में अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट दयाराम ने छात्र-छात्राओं को यातायात के नियम और नियमों को तोड़ने पर लगने वाली धाराओं की जानकारी दी। आरएलके इंटर कालेज में आयोजित शिविर में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा कि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस , बगैर वाहन बीमा, वाहन पंजीकृत प्रमाण पत्र, बिना हेल्मेट के वाहन न चलाने को कहा।
बगैर लाइसेंस के वाहन न चलाएं स्कूली छात्र-छात्राएं
उन्होंने दुर्घटना होने पर मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। सहायक विधिक अधिकारी डा. एम इलियास सिद्दीकी ने किशोर के देखरेख संरक्षण अधिनियम की जानकारी देते हुए कहा कि संरक्षण अधिनियम की जानकारी देते हुए कहा कि छह वर्ष के बच्चों से ऊपर के बच्चों को सजा का प्रावधान है। इस लिए बच्चे नशे, लालच, बुरी संगत से बचें। इस अवसर पर चंचल, स्नेह प्रभा,एमसी भट्ट, उग्रसेन राणा, विमलकुमार, हरीश चंद्र, संजय कपूर ने अपने विचार रखे।