नैनीताल। जिला उपभोक्ता फोरम ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी हल्द्वानी को आदेश दिए हैं कि वह धारी निवासी वादी को 1,14,500 रुपये का भुगतान करे। इसमें 27 दिसंबर 2016 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 7 फीसदी ब्याज भी देय होगा। फोरम ने मानसिक वेदना के लिए 5000 एवं परिवाद व्यय के लिए भी 5000 रुपये का भुगतान करने को कहा।
तहसील धारी के कालाआगर निवासी नैन सिंह पुत्र चतुर सिंह की ओर से फोरम में वाद दायर किया था। कहा था कि आजीविका चलाने के लिए उन्होंने बैंक से ऋण लेकर बोलेरो (यूके04टीए4708) वाहन खरीदा। इसका बीमा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी हल्द्वानी से कराया गया। उक्त वाहन 20 दिसंबर 2015 से 27 दिसंबर 2016 तक के लिए बीमित था।
24 नवंबर 2016 को वाहन कालाआगर से देवीधुरा बुुकिंग पर था। चालक हरीश चंद्र सिंह पुत्र नैन सिंह वाहन चला रहा था। देवीधुरा से वापसी के दौरान वाहन के ब्रेक अचानक फेल हो गए और वाहन खाई में गिर गया। पट्टी पटवारी समेत इंश्योरेंस कंपनी को इसकी जानकारी दी गई। बीमा कंपनी की ओर से इसका निरीक्षण भी कराया गया। वाहन को ठीक कराने के बाद वादी ने उसका भुगतान भी कर दिया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी की ओर से उसे भुगतान नहीं किया गया।
वादी को 1.14 लाख रुपये का भुगतान करे इंश्योरेंस कंपनी