नैनीताल। हाइकोर्ट ने रुड़की में शहीद चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति हटाए जाने से संबंधित दायर याचिका में सरकार और नगर निगम को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश केएम जोसफ और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। रुड़की निवासी दिनेश कौशिक ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सिविल लाइंस चौराहा रुड़की में शहीद चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति लगी थी, जिसे जीर्णोद्धार के नाम पर नगर निगम ने हटा दिया था। कई महीने बीत जाने के बाद भी नगर निगम और ठेकेदार ने अभी तक मूर्ति नहीं लगाई गई है। याचिका में कहा गया कि इसकी सूचना याचिकाकर्ता की ओर से बार-बार नगर निगम को दी गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पूर्व में कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिए थे कि वह ठेकेदार को भी इसमें पक्षकार बनाए।