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पीसीएस रवनीत चीमा मामले में नया आदेश जारी करने के निर्देश

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नैनीताल। हाइकोर्ट ने रिश्वतखोरी के मामले में पीसीएस अफसर रवनीत चीमा के खिलाफ अभियोजन की अनुमति नहीं देने के मामले में नए सिरे से अवलोकन (ऑब्जर्वेशन) जारी करने या नया आदेश पारित करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। नैनीताल जिले के कोश्या कुटौली निवासी ललित मोहन सुयाल ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 2010 में उसने एक नाली कृषि भूमि को अकृषि भूमि में बदलने के लिए तत्कालीन एसडीएम रवनीत चीमा के पेशकार नरेंद्र दीक्षित को आवेदन दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने विजिलेंस को शिकायत कर एसडीएम और उनके पेशकार पर जमीन को परिवर्तित करने के मामले में रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। 25 मई 2010 को विजिलेंस ने एसडीएम के पेशकार को 22 हजार रुपये लेते रंगेहाथ पकड़ा और गिरफ्तार कर लिया था। जांच के दौरान विजिलेंस ने इस मामले में एसडीएम के खिलाफ सबूत होने का उल्लेख करते हुए शासन से अभियोजन की अनुमति मांगी लेकिन शासन ने अनुमति देने से इन्कार कर दिया। याचिकाकर्ता ने अनुमति निरस्त करने के आदेश को हाइकोर्ट में चुनौती दी थी।
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