नैनीताल। जिला उपभोक्ता फोरम ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को परिवादी को बीमित वाहन की रिपेयर धनराशि के रूप में 10 लाख 78 हजार 699 रुपये मय ब्याज का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।
गौजाजाली बिचली पुरानी आईटीआई हल्द्वानी निवासी शोभराज असवानी पुत्र खीमचंद्र ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर बताया कि वह पेशे से ड्राइवर है और ट्रांसपोर्ट का कारोबार करता है। 29 अगस्त 2018 को उसके वाहन संख्या यूके04 सीबी 2955 मोहन नगर चौराहा गाजियाबाद के पास काशीपुर डिपो की बस से टकराकर असंतुलित होकर मैट्रो पीलर से टकरा गया। जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया और चालक परिचालक घायल हो गए।
घायलों का गाजियाबाद सरकारी अस्पताल में इलाज कराया गया। परिवादी ने हादसे की सूचना तत्काल बीमा कंपनी को दी। बीमा कंपनी की ओर से परिवादी से कहा गया कि वह वाहन की मरम्मत करा लें जल्द ही कंपनी बीमा का भुगतान कर देगी। फोरम को बताया गया कि परिवादी ने मेरठ में वाहन की मरम्मत कराई जिस पर 11 लाख 67 हजार 125 रुपये व्यय हुए। परिवादी का कथन था कि बार बार मांग के बाद भी बीमा कंपनी ने उसे वाहन मरम्मत की धनराशि का भुगतान नहीं किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम के अध्यक्ष यूएस नबियाल व वरिष्ठ सदस्य राजेंद्र परगाईं ने बीमा कंपनी को परिवादी को वाहन मरम्मत के रूप में 10 लाख 78 हजार 699 रुपये, मानसिक वेदना के लिए दस हजार रुपये और परिवाद व्यय के लिए दस हजार रुपये अदा करने के निर्देश दिए।