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Nainital: जानलेवा हमले के तीन दोषियों को 10-10 साल का कारावास, 30-30 हजार का जुर्माना; 2018 को हुई थी घटना

Wed, 29 Jan 2025 11:23 AM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल

सार

न्यायालय ने आरके टेंट हाउस थाना मुखानी में महिला के घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के तीनों दोषियों चंद्र बल्लभ, परवेज सिंह और पवन खोलिया को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 30-30 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सांकेतिक तस्वीर।
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नैनीताल जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की न्यायालय ने आरके टेंट हाउस थाना मुखानी में महिला के घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के तीनों दोषियों चंद्र बल्लभ, परवेज सिंह और पवन खोलिया को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 30-30 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से घटना को साबित करने के लिए आठ गवाह पेश किए गए।

हल्द्वानी के आरके टेंट हाउस रोड तुलसी विहार निवासी मोहन सिंह रौतेला ने थाना मुखानी में मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि 10 जुलाई 2018 को दोपहर 12 बजे उन्होेंने गैस गोदाम स्थित दुकान के सामने से अपनी पत्नी अनीता को कई बार फोन किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। इस पर वह घर पहुंचे, लेकिन घर भीतर से बंद था। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला तो वह किसी तरह अंदर दाखिल हुए। वहां उनकी पत्नी लहूलुहान हालत में पड़ी थी और उसके सिर से खून बह रहा था। उन्होंने 108 सेवा के माध्यम से पत्नी को सेंट्रल अस्पताल भर्ती कराया।

इसी दौरान थाना मुखानी क्षेत्र में दो अन्य महिलाओं की अलग-अलग स्थानों पर हत्या हुई थी। तीनों मामले का खुलासा करने के लिए अलग-अलग पुलिस टीमें गठित की गई थीं। मामले की पड़ताल कर रही पुलिस ने 12 जुलाई को आरोपी चंद्र बल्लभ जोशी निवासी भटौली बागेश्वर, परवेज सिंह निवासी अमरोहा (यूपी) और पवन कुमार खोलिया निवासी सरस्वती विहार मुखानी को जेवरों के साथ गिरफ्तार कर लिया।

आरोपियों से लूट करने के दौरान जानलेवा हमले में प्रयुक्त हथौड़ा भी बरामद किया गया। अभियोजन ने आठ गवाह और आरोपियों के घटना के दिन घटनास्थल के आसपास मौजूदगी आदि के आधार पर आरोप साबित किए। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपियों को सजा सुनाई। जिला जज ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि अभियुक्तों से अर्थदंड की धनराशि वसूल होने पर उसमें से 50 हजार रुपये अनीता को दिए जाएं। न्यायालय ने जिला सेवा विधिक प्राधिकरण को निर्देश दिए हैं कि वह दुर्घटना में घायल अनीता को उत्तराखंड अपराध से पीड़ित सहायता योजना-2013 के अंतर्गत भी क्षतिपूर्ति दिलाए।

मकान खरीदने के लिए अक्सर घर पर आते थे आरोप

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दुर्घटना में घायल अनिता रौतेला ने न्यायालय को बताया कि तुलसी विहार में दो वर्ष पूर्व उन्होंने मकान बनाया था। मकान बनाने में काफी कर्जा हो गया था, जिससे उन्होंने मकान को बेचने का बोर्ड लगाया था। इसे खरीदने के बहाने से परवेज, पवन खोलिया तथा चंद्र बल्लभ जोशी अक्सर घर पर आते रहते थे। उन्होंने मकान की कीमत 40 लाख रुपये लगाई थी। घटना के रोज सुबह करीब 11:30 बजे तीनों उसके घर पर आए थे।

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