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प्रबंध समिति गठन मामले में कोर्ट पहुंचे

Sat, 26 Nov 2016 10:35 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पौड़ी।
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मंडल मुख्यालय के कल्जीखाल ब्लाक के जनता इंटर कालेज देवराजखाल में नवगठित प्रबंध समिति का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। ग्राम सैंडल निवासी एवं प्रबंध समिति के निवर्तमान उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह रावत ने नवगठित प्रबंध समिति के चुनाव को प्रशासनिक योजना के प्रावधानों के विपरीत बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
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हरेंद्र सिंह रावत के अनुसार निवर्तमान प्रबंध समिति का कार्यकाल 24 जुलाई 2016 को समाप्त हो गया था। विद्यालय प्रशासनिक योजना के अनुसार कार्यकाल समाप्ति तिथि से छह माह पूर्व यानी 23 जनवरी 2016 तक नई प्रबंध समिति के गठन के लिए पूरी प्रक्रिया हो जानी चाहिए थी, लेकिन प्रबंधक की ओर से संपूर्ण कार्य निर्धारित समय से एक माह बाद संपन्न किया गया।

रावत ने बताया कि विद्यालय प्रशासनिक योजना के अनुसार 23 जनवरी 2016 के बाद बने सदस्यों को प्रबंध समिति के चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं है। जो मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी के 19 नवंबर के पत्र में भी स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि नियम विरुद्ध गठित समिति अवैधानिक है। उन्होंने कहा कि 30 नवंबर से तीन दिसंबर तक विद्यालय में विभिन्न पदों पर चयन/नियुक्ति के लिए होने वाले साक्षात्कार में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों पर पड़ना सुनिश्चित है।
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पीटीए के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप सिंह ने आरोप लगाया कि प्रबंधक ने विद्यालय के प्रधानाचार्य का दायित्व विद्यालय के वरिष्ठ प्रवक्ता के बजाय कनिष्ठ प्रवक्ता को दिया गया है। उन्होंने कालेज में होने वाली नियुक्तियों में गड़बड़ी की आशंका जताई है।

उधर, मुख्य शिक्षा अधिकारी मदन रावत ने इस संबंध में कहा कि प्रबंध समिति का गठन ठीक है। हाईकोर्ट में दो सप्ताह में उनकी तरफ से काउंटर लगाया जाएगा। कालेज में कार्यरत प्रभारी प्रधानाचार्य को तत्कालीन डीओ ने एप्रूवल दिया था। उन्होंने उसे भी सही ठहराया।
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