कोटद्वार। हनीट्रेप के मामले में कोटद्वार पुलिस द्वारा गिरफ्तार ऋषिकेश क्षेत्र की महिला को यहां एसीजेएम कोर्ट ने रिहा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलीलों में दम पाते हुए इस मामले को ऋषिकेश का पाते हुए महिला की गिरफ्तारी को गैरजरूरी बताया। कोर्ट ने पुलिस की ओर से दाखिल 14 दिन की रिमांड को निरस्त कर दिया है।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवाण और जितेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कोटद्वार पुलिस ने हनीट्रेप की आरोपी महिला को कोटद्वार एसीजेएम कोर्ट में पेश किया था। बचाव पक्ष की ओर से कोर्ट में कई दलीलें रखते हुए रिमांड पर आपत्ति दर्ज की। उन्होंने इस घटना को ऋषिकेश का बताया। कोर्ट ने मामले की केस डायरी का अवलोकन करते हुए गिरफ्तार महिला प्रीति शेरगिल का रिमांड स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बचाव पक्ष ने महिला की गिरफ्तारी को पूरी तरह से गलत बताते हुए कोटद्वार पुलिस पर सवाल उठाते हुए इसे कोर्ट की अवमानना बताया।