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अंकिता हत्याकांड: बचाव पक्ष ने एक दर्जन लोगों की सूची अदालत को सौंपी

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कोटद्वार। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे) में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से 12 से अधिक लोगों की सूची अदालत को दी गई। जिन्हें अगली तिथि से सफाई साक्ष्य के लिए अदालत में बुलाने का आग्रह किया गया है। बचाव पक्ष की ओर से यमकेश्वर के तत्कालीन अधिकारियों को भी बुलाने की मांग की गई है, जिससे वनंत्रा रिजॉर्ट के ध्वस्तीकरण के बारे में दिए गए आदेश भी अदालत के सामने आ सकें। अब इस मामले में अगली तिथि 3 जनवरी की निर्धारित की गई है।
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उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड मामले की एसआईटी जांच के बाद कोटद्वार स्थित एडीजे कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। शुक्रवार को भी अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता अदालत में पेश हुए। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में सफाई साक्ष्य के लिए बुलाए जाने वाले लोगों की सूची अदालत में दी गई। जिससे 3 जनवरी से बचाव पक्ष की ओर से सफाई साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सके। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि वनंत्रा रिजॉर्ट के ध्वस्तीकरण और संबंधित मामलों में दिए गए आदेशों से संबंधित अधिकारियों और लोगों को बुलाने के लिए अदालत से आग्रह किया गया है। बताया जा रहा है कि उक्त सूची में एसडीएम, डीएम और विधायक रेणु बिष्ट के नाम भी शामिल हैं।
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