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अंकिता हत्याकांड: बचाव पक्ष के गवाह के न आने से नहीं हो सकी जिरह, अब 10 को होगी सुनवाई

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कोटद्वार। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) में शुक्रवार को बचाव पक्ष के गवाह के न आने से जिरह नहीं हो सकी। अदालत ने अब इस मामले में दो दिन बाद 10 फरवरी की तिथि निर्धारित की है।
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उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड का कोटद्वार स्थित एडीजे कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की गवाही और बचाव पक्ष की जिरह का सिलसिला समाप्त होने के बाद बीती 3 जनवरी से बचाव साक्ष्य की गवाही का सिलसिला चल रहा है। बचाव साक्ष्य में दूसरे गवाह के रूप में मुख्य हत्यारोपी पुलकित आर्य की पत्नी स्वाति आर्य की गवाही 17 जनवरी से दर्ज करना शुरू हुआ था। 31 जनवरी को गवाही पूरी होने के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से जिरह का सिलसिला शुरू हुआ था। जिसमें शुक्रवार को भी अभियोजन पक्ष की ओर से जिरह (प्रति परीक्षा) की जानी थी। लेकिन गवाह के अदालत में न आ पाने के कारण जिरह नहीं हो सकी। अदालत ने अब अगली तिथि 10 फरवरी को लगाई है।
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