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चैक बाउंस के मामले में एक वर्ष की कैद, 3.30 लाख रुपये अर्थदंड

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कोटद्वार। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में एक महिला को दोषी पाते हुए एक साल के कठोर कारावास और तीन लाख तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।
अधिवक्ता शशिकांत बलूनी ने बताया कि कोटद्वार के नजीबाबाद रोड निवासी राजेंद्र कुमार भाटिया ने अपनी धर्म बहिन अर्चना फूल को जरूरी कार्य के लिए तीन लाख बीस हजार रुपये उधार दिए थे। उक्त धनराशि की एवज में अर्चना ने उन्हें बैंक ऑफ इंडिया की स्थानीय शाखा में अपने खाते का एक चेक दे दिया। राजेंद्र भाटिया ने चेक क्लीयरिंग में लगाया लेकिन चेक बाउंस हो गया। मामले में आरोपी महिला को नोटिस भेजा गया, लेकिन नोटिस प्राप्त होने के बाद भी महिला ने धनराशि का भुगतान नहीं किया। तीन नवंबर, 2016 को राजेंद्र कुमार ने आरोपी महिला के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर कर दिया।
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले में आरोपी अर्चना फूल को दोषी पाते हुए एक वर्ष का कठोर कारावास और तीन लाख तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की धनराशि में से 3.25 लाख रुपये वादी को प्रतिकर के रुप में देय होगा, जबकि पांच हजार रुपये राजकोष में जमा किए जाएंगे।
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