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कोटद्वार भाबर के 73 गांवों की शासकीय भूमि एवं संपति नगर निगम के नाम होगी दर्ज

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कोटद्वार। जिलाधिकारी सुशील कुमार ने कहा कि गत 19 दिसंबर को शहरी विकास विभाग की ओर से जारी शासनादेश के बाद नगर निगम में शामिल राजस्व ग्रामों और ग्राम पंचायतों का वजूद खत्म हो गया है। नगर निगम और तहसील प्रशासन को सीमा विस्तार में शामिल गांवों की समस्त शासकीय भूमि और संपत्तियां नगर निगम के नाम दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। कहा कि जल्द ही इस बारे में जिला प्रशासन की ओर से भी दिशा-निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।
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डीएम ने कहा कि सीमा विस्तार के बाद संबंधित ग्राम पंचायतों और राजस्व ग्रामों का अस्तिव समाप्त हो गया है। शासन की ओर से 29 दिसंबर को इस आशय का शासनादेश जिला प्रशासन और नगर निगम को प्राप्त हो चुका है। नगर निगम में शामिल गांव और पंचायतें अब पंचायतीराज अधिनियम के स्थान पर शहरी विकास विभाग का नगर निगम अधिनियम 1959 प्रभावी हो चुका है। नए शामिल क्षेत्र की समस्त शासकीय भूमि एवं संपत्तियां स्थानीय नगर निगम के नाम दर्ज होने जाने की व्यवस्था दी गई है। अधिसूचना के बाद निजी भूमि संपत्ति के अंतरण, हस्तांतरण या अन्य किसी विवाद की दशा में भूमि के प्रबंधन के संबंध में नगर निकाय द्वारा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
डीएम ने कहा कि नगर निगम के सभी 40 वार्डों में वोटर लिस्ट बनाने का कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही सभी वार्डों में बीएलओ की तैनाती कर दी जाएगी। स्थानीय निकायों के चुनाव निर्धारित समय पर कराने की तैयारी की जा रही है। वार्डों के परिसीमन का कार्य फाइनल कर दिया गया है।
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