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व्यवसायी नवीन आत्महत्या मामले में आरोपी को पांच साल की सजा

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कोटद्वार। कोटद्वार के एक व्यवसायी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अपर जिला जज ने दोषी व्यक्ति को पांच साल के कारावास और 55 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर अभियुक्त को अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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सरकारी अधिवक्ता नसीम बेग के मुताबिक गोविंदनगर निवासी व्यवसायी नवीन भाटिया ने 2011 में आत्महत्या कर ली थी। नवीन भाटिया कोटद्वार के नामी व्यवसायी थे। नवीन भाटिया के आत्महत्या करने से पूर्व उनकी पत्नी अन्नू भाटिया ने ओमप्रकाश भाटिया निवासी गोविंदनगर के खिलाफ पैसे मांगने का दबाव बनाकर उनके पति को मानसिक रूप से परेशान करने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर ही रही थी कि इसी बीच नवीन भाटिया ने आत्महत्या कर ली। नवीन के आत्महत्या करने पर उनकी पत्नी अन्नू और पिता जोधाराम भाटिया ने ओमप्रकाश भाटिया के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। ओमप्रकाश भाटिया पर आरोप था कि उसके उत्पीड़न और उकसाने पर ही नवीन भाटिया ने आत्महत्या की। अधिवक्ता के मुताबिक नवीन भाटिया व ओम प्रकाश भाटिया रिश्तेदार और घनिष्ठ मित्र थे। किसी प्रापर्टी के मामले में दोनों के बीच मनमुटाव हो गया था।
मंगलवार को अपर जिला जज सहदेव सिंह की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले में ओमप्रकाश भाटिया को दोषी करार देते हुए पांच साल के कारावास और 55 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत के आदेशानुसार जुर्माना जमा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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