विशेष सत्र न्यायाधीश पौड़ी सिकंद कुमार त्यागी की अदालत ने कोटद्वार थाना क्षेत्र में पोक्सो के मामले में एक अभियुक्त को 20 साल का कठोर कारावास और 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) बिजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि पीड़िता के पिता ने गत 17 अगस्त, 2019 को कोतवाली कोटद्वार में दी तहरीर में अपनी नाबालिग के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के एक दिन बाद ही कोतवाली पुलिस ने नाबालिग को बिजनौर से बरामद किया था। पुलिस ने मामले में आरोपी वकील अहमद को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 376 व 5/6 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि आरोपी वकील अहमद उसे अपने साथ अपने बिजनौर स्थित घर ले गया। वहां आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। मामले में जिला जज सिकंद कुमार त्यागी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को फैसला सुनाया। न्यायालय ने अभियुक्त वकील अहमद निवासी थाना कोतवाली देहात, जिला बिजनौर को आईपीसी की धारा 363 का दोषी पाते हुए 3 वर्ष का सश्रम कारावास, तीन हजार का अर्थदंड लगाया। इसके अलावा अभियुक्त को पोक्सो एक्ट की धारा 5/6 का दोषी पाते हुए 20 वर्ष का कारावास और 20 हजार अर्थदंड लगाया।