कोटद्वार। कोटद्वार के बहुचर्चित वकील सुशील रघुवंशी हत्याकांड के मुख्य आरोपी विनोद लाला की ओर से बचाव पक्ष ने जमानत याचिका एसीजेएम कोर्ट में दाखिल कर दी है। इस मामले में बुधवार को सुनवाई होगी। उधर, इस मामले के दूसरे आरोपी सर्वेश्वर उर्फ डब्बू की जमानत याचिका एक दिन पहले ही न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने नामंजूर कर दी है।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता कुलदीप अग्रवाल ने बताया कि विनोद लाला की जमानत के लिए मंगलवार को एसीजेएम कोर्ट में प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र में पुलिस की कहानी को मनगढ़ंत बताया गया है। कहा कि लाई डिटेक्टर टेस्ट में अभियोजन की कहानी फेल हो चुकी है। शूटर गिरफ्तार नहीं हुए हैं। साक्ष्यों का अभाव बताते हुए जमानत का पर्याप्त आधार बताया गया है। अधिवक्ता ने बताया कि उनकी याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी। बताया कि दूसरे आरोपी सर्वेश्वर उर्फ डब्बू की जमानत याचिका न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत से दो दिन पूर्व ही खारिज हो चुकी है।
बता दें कि वकील सुशील रघुवंशी हत्याकांड का पौने दो साल बाद खुलासा करते हुए एसआईटी और कोटद्वार कोतवाली पुलिस ने प्रापर्टी डीलर विनोद लाला, उसके साथी सर्वेश्वर उर्फ डब्बू और सुरेंद्र सिंह नेगी उर्फ सूरी को गत रविवार को गिरफ्तार किया था। तीनों पौड़ी जेल में न्यायिक अभिरक्षा में हैं।