हरिद्वार। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के चुनावी खर्चा तय कर दिया गया है। जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार 70 हजार, बीडीसी और ग्राम प्रधान के प्रत्याशी 25 हजार रुपये ही खर्च कर सकेंगे। प्रत्याशियों को अपने खर्चे का ब्योरा देना होगा।
आय-व्यय के लेखा व व्यय नियंत्रण को रोशनाबाद कोषागार में बैठक की गई। बैठक में मुख्य कोषाधिकारी रत्नेश सिंह ने कहा कि सब प्रत्याशियों को अपने आय-व्यय प्रति का विवरण देना अनिवार्य है। प्रभारी अधिकारी आय-व्यय, निर्वाचन व्यय नियंत्रण की तैनाती कर दी गई है। सहायक लेखाधिकारी रामबाबू बहादराबाद के लिए, वित्त अधिकारी विजय सिंह रावत लक्सर के लिए, सहायक लेखाधिकारी सत्येंद्र डबराल खानपुर के लिए हैं। सभी संबंधित प्रत्याशी इन्हें अपनी रिपोर्ट देंगे। इसी प्रकार वित्त अधिकारी नवीन नैथानी रुड़की, सहायक लेखाधिकारी गोकुल सिंह नेगी नारसन, सहायक लेखाधिकारी पुलम सिंह भगवानपुर को प्रत्याशी रिपोर्ट देंगे। व्यय सीमा सदस्य जिला पंचायत के लिए 70 हजार, प्रधान के लिए 25 हजार, बीडीसी मेंबर के लिए 25 हजार अधिकतम होगी। सदस्य ग्राम पंचायत की सीमा 5 हजार अधिकतम है। खास बात यह है कि सदस्य ग्राम पंचायत को आय-व्यय विवरण देने की अनिवार्यता नहीं है।