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यूपी ऑटोमोबाइल अधिक रुपये वसूलने पर अब ब्याज सहित देगा रुपये

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जिला उपभोक्ता फोरम ने स्थानीय डीलर यूपी ऑटोमोबाइल को उपभोक्ता सेवाओं में कमी का दोषी पाया है। फोरम ने उसे शिकायतकर्ता से मोटरसाइकिल बिक्री के समय ली गई अधिक धनराशि 1793 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से लौटाने के आदेश दिए हैं। उसे वाद खर्च के रूप में दो हजार रुपये भी शिकायतकर्ता को चुकाने होंगे।
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अधिवक्ता मोतीलाल कौशल पुत्र पन्ना लाल निवासी ग्राम अलीपुर, बहादराबाद (हरिद्वार) ने स्थानीय डीलर प्रो. यूपी ऑटोमोबाइल, आवास विकास रानीपुर भेल हरिद्वार के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। बताया कि उसने 23 अगस्त, 2017 में मोटरसाइकिल के विक्रेता यूपी ऑटोमोबाइल से एक मोटरसाइकिल 55,892 रुपये में खरीदी थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि डीलर के कर्मचारी ने उससे बीमा पॉलिसी कराने के 2050 रुपये, रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स और अन्य टैक्स की एवज में 6037 रुपये भी लिये थे। इसके बाद शिकायतकर्ता को मोबाइल फोन पर आए मैसेज से पता चला कि एआरटीओ विभाग में रजिस्ट्रेशन टैक्स और अन्य टैक्स चार्ज 4287 रुपये और बीमा पॉलिसी चार्ज 2043 रुपये है। वाहन एजेंसी ने उससे 8123 रुपये ले लिए थे। अधिवक्ता का कहना था कि वाहन विक्रेता डीलर के कर्मचारी ने उससे 1793 रुपये ज्यादा चार्ज किया था। वाहन एजेंसी के कर्मचारी की इस लापरवाही से शिकायतकर्ता अधिवक्ता को कष्ट पहुंचने की बात कहते हुए शिकायतकर्ता ने नोटिस भेजा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर अधिवक्ता ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। फोरम अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य अंजना चड्ढा और विपिन कुमार ने प्रो. यूपी ऑटो मोबाइल को उपभोक्ता सेवा में कमी करने का दोषी ठहराया।
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