मतदान केंद्र पर किसी प्रत्याशी या समर्थक ने वोटरों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की भारी पड़ सकती है। प्रावधान के तहत ऐसे व्यक्ति को जेल की हवा खानी पड़ सकती है।
मतदान वाले दिन प्रत्याशी व उनके समर्थक हर हाल में मतदाता को बूथ तक लाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए प्रत्याशियों की ओर से अपने वाहनों का उपयोग भी किया जाता है। बूथ पर प्रत्याशी या उनके समर्थक मतदाताओं को प्रलोभन देने का भी प्रयास करते हैं। मतदान केंद्र के आसपास प्रत्याशियों और उनके समर्थकों पर निर्वाचन आयोग ने नजर रखने के लिए टीम का गठन किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एसए मुरुगेशन ने बताया कि कोई भी मतदाता ऐसे मामलों की तत्काल शिकायत करें। मतदाताओं को लुुभाने वाले ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बीप की आवाज आए तो समझो हुआ वोट
मतदाताओ को मतदान के लिए ईवीएम लगायी गई है। इस मशीन से मतदान करना होगा। मतदान के लिए प्रत्याशी के निशान के सामने का बटन दबाना होगा। इसके बाद बीप की आवाज आएगी। यदि बीप की आवाज नहीं आई तो समझो वोट नहीं हुआ। इसके बाद मतदान कार्मिक से शिकायत करें और मशीन की जांच कराएं।