फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Haridwar News: महिला के धन और जेवर हड़पने के आरोपी को नहीं मिली जमानत

विज्ञापन
विज्ञापन
रोशनाबाद। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप कुमार की अदालत ने ज्वालापुर थाना क्षेत्र से संबंधित मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना ज्वालापुर से संबंधित प्रकरण में जमशेद पर आरोप था कि उसने एक अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र किया और वादनी को धोखा देकर उसके सोने के टॉप्स 50 हजार रुपये हड़प लिए।
विज्ञापन

मामले में सुनवाई हुई जिस पर अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। उसके विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और मामले में कोई बरामदगी नहीं हुई है।
अभियोजन पक्ष ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिया कि आरोपी ने गंभीर अपराध किया है। इसमें पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर आपराधिक कृत्य किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद पाया कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। इससे जमानत देने का आधार नहीं मिला।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें