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नकली नोटों में छह माह का कारावास

Fri, 25 Oct 2013 11:02 PM IST
अमर उजाला, हरिद्वार।
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नकली नोट के साथ पकड़े गए आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ के न्यायाधीश गुरूबक्श सिंह ने छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी मुजफ्फरनगर शहर के किदवईनगर का रहने वाला है।
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शासकीय अधिवक्ता नीरज गुप्ता ने बताया कि रुड़की कोतवाली के उप निरीक्षक देवेन्द्र चौहान ने 27 दिसंबर 2007 कलियर में राही गेस्ट हाउस के पास संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए इरशाद निवासी किदवईनगर मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया था।

तलाशी में उसके पास से एक-एक हजार के पांच नकली नोट बरामद हुए थे। वह नोट बाजार में चलाने आया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलील और साक्ष्य के आधार पर अदालत ने नकली नोट रखने के आरोप में इरशाद को छह माह के कारावास की सजा सुनाई है।
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