हरिद्वार। हर की पैडी क्षेत्र स्थित बिरला घाट से 6 माह के बच्चे का अपहरण करने के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश एनएस धानिक ने आरोपी भाई बहन को 20 माह के कारावास और दो-दो हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता इन्द्रपाल बेदी ने बताया कि वादी एचसीपी पूर्णानंद शर्मा ने 10 दितंबर 2014 को कोतवाली हरिद्वार में 6 माह के बच्चे के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज की। पीड़ित महिला हंसिका ने कोतवाली में पहुंचकर अपने बच्चे के गुम होने की सूचना दी थी। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए अगले दिन चिड़ियापुर स्थित एक ढाबे से आरोपी महिला और उसके भाई को चोरी हुए बच्चे के साथ गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी महिला ने पुलिस पूछताछ में अपना नाम बबीता पत्नी ओमप्रकाश निवासी गांव भोलागढ़ जिला चन्दौसी बताया है।
आरोपी महिला के भाई ने अपना नाम शिव कुमार पुत्र राम ब्रिज निवावी मुजफ्फरपुर बिहार बताया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था। न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश एनएस धानिक ने आरोपी बबीता और शिव कुमार को 20 माह की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है।