अब जिले में भी निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन को अलग से वार्ड बनाते हुए आईसीएमआर की गाइड लाइन का पालन करना होगा। प्रदेश सरकार के फैसले के बाद जिलाधिकारी ने ये आदेश जिले में लागू कर दिए हैं।
प्रदेश सरकार निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज निर्धारित खर्च पर करने के आदेश पहले ही कर चुकी है। शुक्रवार को जिलाधिकारी सी रविशंकर ने जिले में इसके आदेश जारी कर दिए हैं। उनके अनुसार यदि निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज में कोरोना की पुष्टि हो जाती है तो अस्पताल प्रबंधन उसका इलाज अपने ही अस्पताल में कर सकेगा। हालांकि इसके लिए अस्पताल में आईसीएमआर की गाइड लाइन के अनुसार सुविधाएं रखनी होगी। उन्होंने बताया कि निजी अस्पताल में भर्ती संदिग्ध या प्राथमिक लक्षण वाले मरीजों की जांच आईसीएमआर की ओर से कोविड-19 जांच के लिए अधिकृत निजी पैथोलॉजी लैब से जांच करवा सकेंगे।
शनिवार और रविवार को नहीं रहेगा लॉकडाउन
हरिद्वार। त्योहारों के चलते इस बार शनिवार और रविवार को हरिद्वार जिले में लॉकडाउन नहीं होगा। डीएम के सख्त निर्देश है कि बाजार में शारीरिक दूरी के साथ अन्य सभी नियमों का पालन करना होगा। शनिवार को बकरीद और दो दिन बाद तीन अगस्त यानी सोमवार को रक्षाबंधन है। व्यापारियों की मांग थी त्योहार से पहले बाजारों में लॉकडाउन न लगाया जाए। व्यापारियों की मांग को देखते हुए सरकार ने दो दिन लॉकडाउन नहीं रहने की घोषणा कर दी थी। शुक्रवार को जिलाधिकारी सी रविशंकर ने इसका आदेश जिले में जारी कर दिया है।