पिछले महीने खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े मामलों में अपर जिला अधिकारी कोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माने संबंधी आदेश के खिलाफ अपील में जाने के लिए पतंजलि योगपीठ की ओर से 15 दिन का समय मांगा गया है। इस संबंध में न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया है।
एडीएम कोर्ट ने विगत एक दिसंबर को मिथ्या छाप (मिस ब्रांडिंग) एवं भ्रामक प्रचार के पांच मामलों में दोषी पाए जाने पर पतंजलि योगपीठ की पांच उत्पादन यूनिटों पर 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। पतंजलि को जुर्माने की यह धनराशि एक महीने के भीतर जमा करने के आदेश दिए गए थे। अब पतंजलि की ओर से इस बारे में आगे की कार्रवाई से बचने के लिए एडीएम कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर निर्णय का अनुपालन की अवधि तीन दिन तक बढ़ाने का आग्रह किया गया है। ताकि वे इस कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में जा सके। एडीएम न्यायालय में प्रार्थनापत्र को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है।