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पनीर का सैंपल फेल, पांच लाख का जुर्माना

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पनीर का सैंपल फेल होने पर अपर जिलाधिकारी की कोर्ट ने रेस्टोरेंट संचालक पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने भविष्य में ग्राहकों को घटिया गुणवत्ता का पनीर नहीं परोसने की भी सख्त चेतावनी दी है।
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20 जुलाई 2019 को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरिद्वार ने हरिद्वार-नजीबाद हाईवे पर स्थित उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के रेस्टोरेंट और ढाबों पर खाने-पीने की चीजों की शुद्घता व गुणवत्ता परखने को लेकर सैंपलिंग अभियान चलाया था। इस दौरान गैंडीखाता निवासी इब्राहिम के चिड़ियापुर बॉर्डर पर स्थित लिमरा रेस्टारेंट से खुला पनीर का एक सैंपल लिया गया था। सैंपल को जांच के लिए रुद्रपुर स्थित प्रयोगशाला में भेजा गया था। प्रयोगशाला ने जांच के लिए भेजे गए सैंपल को सब स्टेंडर्ड (जांच में फेल) होने की रिपोर्ट दी थी।
सैंपल फेल होने पर आरोपी के खिलाफ अपर जिलाधिकारी केके मिश्रा की कोर्ट में वाद दायर किया गया था। कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किए गए थे। आरोपी ने कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रखा था। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रमाणों के साथ अपना पक्ष रखा था। जिसे सुनने के बाद और जांच रिपोर्ट के आधार पर एडीएम ने रेस्टोरेंट मालिक पर घटिया गुणवत्ता का खुला पनीर ग्राहकों खिलाने का दोषी पाया।
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अपर जिलाधिकारी केके मिश्रा की कोर्ट ने आरोपी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए 30 दिन के अंदर जुर्माना की राशि लेखा न्यायालय में जमा कराने के आदेश जारी किए हैं।
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