रोशनाबाद। तमंचा से फायर कर जानलेवा हमले के आरोपी को कोर्ट ने दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही इसी सजा में तमंचा रखने के आरोप में एक वर्ष के कारावास व एक हजार रुपये की सजा सुनाई।
शासकीय अधिवक्ता प्रदीप जगता और अनिल राणा ने बताया कि वादी सुनील कुमार पुत्र ज्ञानचंद ने कोतवाली रुड़की में 22 जून-2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया कि रुड़की मेन बाजार में तरसेम लाल एंड संस के नाम से दुकान पर भाई तरसेम लाल बैठा था। तभी दो बदमाश मुंह पर कपड़ा लपेटे हुए बाइक पर आए और तरसेम को गोली मार दी। गोली तरसेम के कंधे पर लगी। जिससे पर गंभीर घायल हो गया। पुलिस ने घटना के 9 दिन बाद मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जिनके पास से एक तमंचा और दो कारतूस बरामद किए थे। पुलिस ने जांच के बाद अमित चौधरी व विनेश के खिलाफ जानलेवा हमला करने व तमंचा करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कोर्ट में विनेश ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए क्षमा याचना की। जिसमें तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश विध्यांचल सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए विनेश पंडित पुत्र रमेश निवासी सोहलपुर भगवानपुर को दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कारावास व 2 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।