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Haridwar News: विवाहिता को पीटकर घर से निकालने में पति, सास-ससुर नामजद

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हरिद्वार। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में दहेज के लिए विवाहिता से मारपीट कर घर से बाहर निकालने के मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर पति, सास और ससुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि दहेज में आठ लाख रुपये और मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने पर लगातार मारपीट कर मानसिक उत्पीड़न किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
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पुलिस के अनुसार, नगमा निवासी मोहल्ला मैदानियान फकीरो वाली गली ज्वालापुर ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसका विवाह 05 सितंबर 2018 को समर खान निवासी मोहल्ला कैतवाडा मंडी का कुआ ज्वालापुर के साथ हुआ था। आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज से संतुष्ट नहीं था और लगातार अतिरिक्त दहेज की मांग करता रहा। उससे मोटरसाइकिल और टैक्सी खरीदने के लिए आठ लाख लाने का दबाव बनाया। मांग पूरी न होने पर गाली-गलौज कर मारपीट की जाती रही।

आरोप है कि विरोध करने पर पति मारपीट कर घर से निकाल देता था। आरोप लगाया कि एक पुत्री को जन्म देने के बाद भी ससुराल पक्ष का रवैया नहीं बदला। आरोप लगाया कि मई 2025 में उसे घर से निकाल दिया। 16 जनवरी को पति समर खान, सास शमा उर्फ गुड्डी, ससुर सुलेमान उर्फ पप्पू ने उसके मायके आकर दहेज की मांग की और मारपीट करते हुए धमकी देकर चले गए। कोतवाली प्रभारी चंद्रभान सिंह अधिकारी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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