जिला उपभोक्ता फोरम ने शिवा व्हीकल इंडिया लिमिटेड को उपभोक्ता सेवा में कमी के मामले में दोषी पाते हुए खराब बैटरी के बदले नई बैटरी देने के आदेश दिए हैं। बैटरी न देने पर उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। इसके अलावा वादी को शिकायत खर्च के रूप में दो हजार रुपये का भी भुगतान करना होगा।
शिकायतकर्ता राशिद, पुत्र रमजान अली निवासी मोहल्ला मैदानिया ज्वालापुर, हरिद्वार ने शिवा व्हीकल इंडिया लिमिटेड लाल मंदिर रोड, ज्वालापुर हाल पता शुभम विहार कॉलोनी, गुरुकुल कांगड़ी ज्वालापुर के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसने तीन मार्च, 2015 में विपक्षी शिवा व्हीकल इंडिया लिमिटेड से एक थ्री व्हीलर खरीदा था। उस थ्री व्हीलर में एक्साइड की बैटरी लगायी गयी थी। लेकिन वह बैटरी तीन महीने के बाद ही खराब हो गई थी। शिकायतकर्ता ने इसकी सूचना मोबाइल पर विपक्षी को दी थी और एजेंसी पर जाकर बैटरी की जांच कराई थी।
एजेंसी के कर्मचारी ने वाहन को चलाने के बाद खुद समस्या का निदान हो जाने का भरोसा दिलाया था। लेकिन जब दिक्कत बढ़ गई तो वाहन विक्रेता ने उसे बैटरी डीलर के पास भेजा था। बैटरी डीलर ने जांच करने के बाद बैटरी को एक्सपायरी डेट की बताया था। लापरवाही पर शिकायतकर्ता ने वाहन विक्रेता से नई बैटरी और कीमत मांगी थी। इसके बाद शिकायतकर्ता द्वारा भेजे गए नोटिस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जिस पर शिकायतकर्ता ने फोरम की शरण ली थी। फोरम अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य अंजना चड्ढा और और विपिन कुमार ने शिवा व्हीकल इंडिया लिमिटेड को उपभोक्ता सेवा में कमी करने का दोषी पाया।