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नाबालिग से दुराचार के आरोपी को 20 साल की कैद

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ब्यूरो/अमर उजाला, रोशनाबाद
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किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुराचार करने पर अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सत्र न्यायाधीश अर्चना सागर ने 20 साल के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है
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शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि पीड़ित बालिका की मां ने रानीपुर थाने में तहरीर देते हुए बताया था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी 14 अगस्त 2017 को सुबह नौ बजे से लापता है। बाद में पता चला कि पीड़िता को उसका चाचा ही बहला-फुसलाकर ले गया है। तहरीर के आधार पर जिला महाराजगंज उत्तर प्रदेश निवासी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने पीड़ित बालिका को एक अक्टूबर 2017 को हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास से आरोपी के कब्जे से बरामद किया था। पीड़िता ने अपने बयानों में आरोपी पर नशीला पदार्थ खिलाकर दिल्ली व अमृतसर आदि स्थानों पर रखने और दुष्कर्म करने का भी आरोप लगाया था। मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से आठ गवाहों के बयान कराए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने उसे दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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