हरिद्वार।
गिरोह बनाकर आतंक मचाने वाले पांच अभियुक्तों के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट वरुण कुमार ने तीन सगे भाइयों समेत पांच को दोषी पाते हुए पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्तों पर पांच- पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता नीरज गुप्ता ने बताया कि वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक भुवनेश कुमार ने थाना कोतवाली लक्सर में दो मई 2009 को सतीश पुत्र मानसिंह निवासी नैनखेड़ा थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर, श्याम सिंह पुत्र काशीराम, भंवर सिंह पुत्र काशीराम, पवन पुत्र काशीराम और संदीप पुत्र पवन निवासीगण ग्राम महेश्वरी थाना लक्सर जिला हरिद्वार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोप लगाया था कि सभी आरोपी संगठित गिरोह बनाकर अपराध करते हैं जिससे जनता में भय और आतंक व्याप्त हो रखा है। इनके खिलाफ कोई व्यक्ति गवाही नहीं देता और ये लोग हत्या जैसे जघन्य अपराध कर रहे हैं। पुलिस ने सतीश, श्याम सिंह, भंवर सिंह, संदीप व पवन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह अदालत में पेश किए गए दोनों पक्षों के साक्ष्यों पर गौर करने के बाद विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट वरुण कुमार ने पांचों को गैंगस्टर एक्ट के मामले का दोषी पाते हुए पांच पांच साल के कारावास की सजा सुनाने के साथ ही पांच पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।