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कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ धोखाधड़ी का मामला

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रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर बेरोजगारों से हुई धोखाधड़ी का मामला कनखल पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दर्ज कर लिया है।
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जानकारी के मुताबिक कनखल क्षेत्र के रहने वाले पेशे से पुरोहित चारु चंद्र कोठारी की बागपत (उत्तर प्रदेश) के रहने वाले भूपेंद्र से जान-पहचान थी। उसने पुरोहित को भरोसा दिलाया था कि उसकी जान पहचान रेलवे के बड़े अधिकारियों से है। वह किसी की भी नौकरी रेलवे में लगवा सकता है। विश्वास में आकर पुरोहित ने अपने बेटे की नौकरी रेलवे में लगवाने के नाम पर कई लाख की रकम भूपेंद्र को दे दी। यही नहीं, उसने भूपेंद्र के भरोसे में अपने परिचितों और रिश्तेदारों से भी रकम दिलवा दी।
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लंबा वक्त गुजरने के बाद भी जब रेलवे बोर्ड से लेटर नहीं आया तो उन्होंने भूपेंद्र से संपर्क साधकर दी गई रकम वापस मांगी। भूपेंद्र ने रकम देने से इंकार कर दिया। पुलिस के शिकायत पर संज्ञान न लेने पर पुरोहित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने भूपेंद्र निवासी बागपत उत्तर प्रदेश, दानिश और आरएल सिंह निवासी पश्चिम बंगाल, राहुल और रवि के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। थानाध्यक्ष हरिओमराज चौहान ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
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