हरिद्वार। अर्द्धकुंभ मेले के लिए पुलिस ने यातायात व्यवस्था का शेड्यूल जारी कर दिया है। तय किया गया कि मुख्य स्नान पर्व से दो दिन पहले और स्नान समाप्त होने के अगले दिन तक राजमार्ग पर कोई भारी वाहन नहीं दौड़ेगा। देवपुरा चौक से पोस्ट ऑफिस तक वनवे व्यवस्था लागू रहेगी। सामान्य दिनों में भारी वाहनों के लिए चार चरण तय किए गए हैं। नई व्यवस्था कब से शुरू होगी यह अभी तय नहीं हुआ है।
पहले चरण के तहत भारी वाहन सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक शहर की किसी सड़क एवं राजमार्ग पर नहीं दौड़ सकेंगे। दोपहर 12 बजे से शाम चार बजे तक इन्हें चलने की इजाजत दी गई है। शाम चार बजे से रात्रि आठ बजे तक फिर भारी वाहनों को दौड़ाने की इजाजत नहीं होगी। रात्रि आठ बजे से सुबह आठ बजे तक राजमार्ग भारी वाहनों के लिए खुला रहेगा। मुख्य स्नान पर्व के लिए अलग व्यवस्था की गई है। मुख्य स्नान से दो दिन पहले से लेकर समाप्त होने के अगले दिन तक भारी वाहन शहर की किसी भी सड़क पर नहीं दौड़ सकेंगे। लक्सर पट्टी की ओर आने-जाने वाले डंपर एवं ट्रक सिंहद्वार चौक से आ-जा नहीं सकेंगे। उन्हें गांव सराय, बहादरपुर जट मार्ग से होते हुए लक्सर मार्ग पर पहुंचना होगा। सिडकुल के कर्मचारियों को लाने-ले जाने वाली बसें भेल से चंद्राचार्य चौक की ओर नहीं आ सकेगी। उन्हें भी राजमार्ग से आना-जाना होगा। नई व्यवस्था के तहत बहादराबाद के भेल तिराहे से सिडकुल आ-जा सकेंगे। कर्मचारियों को वह हाईवे पर बने प्वाइंट पर छोड़ना होगा। देवपुरा चौक से लेकर पोस्ट ऑफिस तिराहे तक पुरानी व्यवस्था यानी वन-वे व्यवस्था लागू होना तय है।
इनका कहना है
शहरवासियों एवं श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए यातायात व्यवस्था बनाई गई है। जल्द नई व्यवस्था पर अमल कराया जाएगा।
प्रकाश देवली, सीओ, अर्द्धकुंभ मेला यातायात