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सभी तरह का पॉलिथीन प्रतिबंधित

Wed, 03 Feb 2016 12:08 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हरिद्वार
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हरिद्वार। प्रशासन ने साफ किया है कि प्रदेश में हर तरह की पॉलिथीन और प्लास्टिक प्रतिबंधित है। इसका व्यापार करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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थोक व्यापारियों द्वारा फैलाई जा रही भ्रांति को दूर करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट जयभारत सिंह ने स्पष्ट किया कि हर प्रकार की पॉलिथीन और प्लास्टिक के उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें 40 माइक्रोन व 20 माइक्रोन मोटी-पतली का कोई मतलब नहीं है। सभी प्रकार की पॉलिथीन व प्लास्टिक कैरी बैग की ब्रिकी व उपयोग पर प्रतिबंध है। जो कोई भी इसको बेचेगा और खरीदेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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बड़े व्यापारियों पर कार्रवाई नहीं
हरिद्वार। पंचपुरी में प्लास्टिक व पॉलिथीन के 14 थोक व्यापारी हैं। जिनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत प्रशासन नहीं जुटा पा रहा है। केवल सब्जी की ठेली, चाय की दुकान तक अभियान सिमट कर रह जाता है। एनजीटी के आदेश के अनुपालन में रविवार से हर प्रकार के पॉलिथीन व प्लास्टिक की ब्रिकी पर प्रतिबंध की घोषणा के बाद भी प्रशासन किसी थोक विक्रेता की दुकान पर नहीं गया। छापेमारी के डर से ज्वालापुर के चार बड़ेे थोक व्यापारियों ने रविवार को अपनी दुकानें बंद रखी थी।
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गंगाजलि पर संशय बरकरार
हरिद्वार। हर प्रकार के पॉलिथीन व प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बावजूद धर्मनगरी में प्लास्टिक की गंगाजलि की ब्रिकी पर संशय बरकरार है। सिटी मजिस्ट्रेट जयभारत सिंह ने बताया कि प्लास्टिक की गंगाजलि पर एनजीटी की ओर से अभी तक न हां और न ही ना है। इस संबंध में कोई स्पष्ट आदेश नहीं है। इसलिए अभी स्थिति साफ नहीं है। प्लास्टिक की गंगाजलि बनाने वाला फैक्टरी मालिक इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। अर्द्घकुंभ मेला को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्लास्टिक की कैनियों की उत्पादन बढ़ा दिया है। नगर निगम के फूलों के ठेकेदार हरकी पैड़ी पर जमकर प्लास्टिक की कैनी बेच रहे हैं।
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