- सिडकुल थाना क्षेत्र का मामला, कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी
हरिद्वार। सिडकुल थाना क्षेत्र की फाइनेंस कंपनी में बंधक मकान का ताला तोड़कर सामान चोरी कर लेने के आरोप में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की है। ऋण न चुकाने पर मकान को कब्जे में लिया गया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, प्रकाश चौधरी निवासी आर्यनगर चौक ज्वालापुर ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह आवास फाइनेंस कंपनी के अधिकृत अधिकारी हैं। सलेमपुर महदूद, रोशनाबाद निवासी महीपाल सिंह ने वर्ष 2020 में कंपनी से 12.40 लाख रुपये का आवास ऋण लिया था। इसके बाद वर्ष 2022 में 3.65 लाख रुपये का टॉप-अप लोन भी लिया। निर्धारित किश्तें समय से जमा न करने पर ऋण खाता एनपीए हो गया। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से बंधक संपत्ति पर कब्जा लेकर ताला लगाकर सील कर दिया गया था।आरोप है कि बीते 15 सितंबर को जब कंपनी का प्रतिनिधि संपत्ति को नीलामी के लिए दिखाने पहुंचा तो मकान का ताला टूटा मिला। आसपास के लोगों से पूछताछ में जानकारी मिली कि करीब दो-तीन माह पहले महीपाल सिंह ताला तोड़कर अंदर का सामान निकाल ले गया था। इस मामले में पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर अदालत का दरवाजा खटखटाया। थानाध्यक्ष नितेश शर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।