हरिद्वार/पथरी। ठेकेदार से 63.50 लाख रुपये लेकर निर्माण सामग्री नहीं भेजने और फर्जी जीएसटी बिल व ई-वे बिल देने के आरोप में पथरी पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि जालसाजी करते हुए धोखाधड़ी की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, मोहम्मद अकरम निवासी भारापुर थाना बहादराबाद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह जनता कंस्ट्रक्शन हाउस के नाम से ठेकेदारी का कार्य करते हैं। उन्होंने धनपुरा निवासी मनव्वर हसन, उसके पुत्र अमन और भाई अमीर की फर्म से सरिया, सीमेंट समेत अन्य निर्माण सामग्री खरीदने का सौदा किया था। आरोप है कि मनव्वर ने एडवांस भुगतान की शर्त रखी, जिस पर उन्होंने सितंबर और अक्तूबर 2025 में दो किस्तों में आरटीजीएस के जरिए कुल 63.50 लाख रुपये भेज दिए।
भुगतान मिलने के बाद भी तीनों ने निर्माण सामग्री नहीं भेजी और टालमटोल करते रहे। इस बीच जीएसटी विभाग से नोटिस मिलने पर पता चला कि इन लोगों की ओर से दिए गए बिल और ई-वे बिल फर्जी हैं। माल ढुलाई के लिए दूसरे राज्य में पंजीकृत वाहन का गलत तरीके से इस्तेमाल दर्शाया गया है। आरोप है कि रुपये वापस मांगने पर तीनों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने और परिवार को खत्म करने की धमकी दी। सीओ लक्सर देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।