ब्यूरो/अमर उजाला, हरिद्वार। नामांकन प्रक्रिया के बाद 29 मार्च से प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार शुरू होना माना जाएगा। इसके बाद से प्रत्याशियों को प्रचार प्रसार अवधि में तीन बार खर्चे का ब्यौरा देना होगा। इसके लिए निर्वाचन विभाग ने दो, पांच और नौ अप्रैल की तिथि घोषित की है।
लोकसभा के प्रथम चरण के चुनाव के लिए 11 अप्रैल को मतदान होगा। इससे पूर्व 29 मार्च से प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार माना जाएगा। जिला निर्वाचन विभाग ने प्रत्याशियों के कार्यालय से लेकर प्रचार प्रसार की जांच करने के लिए टीमों का गठन किया है। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार दीपक रावत ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 को समुचित ढंग से संपन्न कराए जाने और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की ओर से किए जा रहे निर्वाचन व्यय की निगरानी के लिए टीमों का गठन किया गया है। व्यय प्रेक्षक के निर्देशानुसार हरिद्वार लोक सभा क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की निर्वाचन व्यय पंजिका का प्रथम निरीक्षण 2 अप्रैल को, द्वितीय निरीक्षण 5 अप्रैल और तृतीय निरीक्षण 9 अप्रैल 2019 को विकास भवन सभागार रोशनाबाद में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा है। इसलिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अपना निर्वाचन व्यय तैयार करके निर्धारित तिथि तक जमा करा दे। ऐसा नहीं करने वाले प्रत्याशियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।