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लाइसेंस के बिना चल रहे हैं 500 होटल

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अमर उजाला ब्यूरो
हरिद्वार। नगर निगम क्षेत्र में 500 से अधिक होटलों का नगर निगम या पर्यटन विभाग में पंजीकरण नहीं है। अब दोनों विभाग अवैध रूप से संचालित होटल मालिकों को नोटिस भेज रहे हैं। अब तक नगर निगम 164 और पर्यटन विभाग 24 होटल मालिकों को नोटिस भेज चुका है।
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लाइसेंस के बगैर संचालित होटल सील करने का अधिकार नगर निगम को है। सराय एक्ट में नगर मजिस्ट्रेट होटलों का पंजीकरण करते थे, लेकिन राज्य सरकार ने सराय एक्ट समाप्त कर पर्यटन विभाग को होटलों के पंजीकरण के लिए अधिकृत किया है। होटल व्यवसायी चाहते हैं कि सरकार पंजीकरण की दोहरी व्यवस्था समाप्त कर किसी एक ही एजेंसी को पंजीकरण कराने के लिए अधिकृत करें। जिला पर्यटन अधिकारी जसपाल सिंह चौहान ने बताया कि सराय एक्ट समाप्त होने के बाद सरकार ने होटलों का पंजीकरण करने के लिए पर्यटन विभाग को अधिकृत किया है। होटलों का पंजीकरण कर पर्यटन विभाग ऑनलाइन डाटा तैयार करेगा। ऑनलाइन डाटा तैयार होने से देश-विदेश में कहीं से भी पर्यटक होटल की बुकिंग करा सकेंगे। पंजीकरण कराने के लिए होटल मालिकों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया गया है और 24 नोटिस भेजे जा चुके हैं। दूसरी ओर नगर निगम ने सख्ती करते हुए यह प्रावधान कर दिया है कि किसी भी होटल का नया लाइसेंस और पुराने का नवीनीकरण तभी होगा जब वह वर्ष 2018-19 का टैक्स जमा करने की रसीद स्वास्थ्य विभाग में देंगे। इससे होटल मालिक परेशान हैं।
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