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नगर निगम नाले पर बनाएगा 222 खोखे

Sat, 27 Feb 2016 12:00 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हरिद्वार
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हरिद्वार। नगर निगम खोखा दुकानदारों के लिए स्थायी व्यवस्था होने तक आरती होटल से देवपुरा चौक तक नाले के ऊपर 222 खोखे बनाएगा। इसके बदले में दुकानदारों को नगर निगम को पांच सौ रुपये किराया देना होगा। यह निर्णय नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। इसके अलावा कई मामलों को फैसला लिया गया।
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शुक्रवार को नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में निर्णय लिया गया कि नाले पर 8 गुना 8 के एक समान खोखे लगवाने शुरू कर दिए जाएंगे। कार्यकारिणी ने खोखा दुकानदारों को आईटीआई की खाली भूमि पर दुकान बनाने के लिए 10 गुना 12 फीट भूमि स्थायी विकल्प के रूप में आवंटित की जाएगी। जब तक स्थायी विकल्प आवंटित नहीं हो जाता है तक अस्थायी विकल्प रहेगा। उन्हें प्रतिमाह 500 रुपये किराया नगर निगम को देना होगा। इसके साथ ही कार्यकारिणी ने आवासविहीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आवासीय भूमि देने का प्रस्ताव रखा। कार्यकारिणी ने अधिकारियों को उपयुक्त भूमि चयन कर पूरा प्लान बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। बैठक के बाद मेयर मनोज गर्ग ने बताया कि 8 जून 2015 की बैठक में प्रस्ताव संख्या 23 व 24 पारित किया गया था। अतिक्रमण अभियान से प्रभावित खोखा दुकानदारों की समस्या के समाधान के लिए 11 पार्षदों की समिति ने  सुप्रीमकोर्ट ने जिन खोखाधारकों को स्थायी विकल्प उपलब्ध कराने के आदेश दिया है। इनके साथ ही उन 63 खोखा दुकानदारों को भी विकल्प देने का प्रस्ताव किया था जो अतिक्रमण से प्रभावित हुए हैं। इस प्रकार कुल 222 खोखा दुकानदारों को विकल्प दिया जाना है। कार्यकारिणी ने केंद्रिकृत एवं अकेंद्रिकृत सेवा के कर्मचारियों से संबंधित संशोधित वेतनमान का शासनादेश को भी मंजूूरी दे दी है। कार्यकारिणी ने नगर निगम का ढांचा अनुमोदित न कर बोर्ड में रखने का निर्णय लिया है। बैठक में सतेंद्र वर्मा, राजेश शर्मा, कन्हैया खेवड़िया, अमन गर्ग, राजकुमार, जितेंद्र सहगल, मदन गोपाल, सीमा देवी, कलावती नेगी, वंदना गुप्ता, लक्ष्मी देवी, समां प्रवीन एवं एसएनए आरके दयाल, कर अधीक्षक, नगर अभियंता ने भाग लिया।
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कुछ मामलों में भवन कर होगा संशोधित
हरिद्वार। भवन कर के खिलाफ उठ रही आवाज के बीच नगर निगम कार्यकारिणी ने शुक्रवार को आश्रम, धर्मशालाओं के भवन कर एवं खाली प्लाटों के रेट पर बोर्ड की बैठक में सकारात्मक रूप से विचार कर संशोधित करने का निर्णय लिया है। मेयर मनोज गर्ग ने बताया कि कार्यकारिणी ने वर्तमान में चल रही भवन कर वसूली की प्रक्रिया को जारी रखते हुए बोर्ड की में इस पर विचार करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि खाली प्लाट तीन श्रेणी में रखे गए हैं, परंतु उन पर कर एक समान 25 पैसे प्रति वर्गफीट निर्धारित है। इसी प्रकार आश्रम व धर्मशालाओं के रेट को लेकर भी सकारात्मक विचार कर रेट को संशोधित किया जाएगा।
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