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- विशेष पॉक्सो जज, अपर जिला जज/एफटीएससी की अदालत ने सुनाई फैसला
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Iसवा छह साल के बच्चे से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष पॉक्सो जज/अपर जिला जज/एफटीएससी चंद्रमणि राय ने आरोपी युवक को दोषी पाते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार का अर्थदंड लगाया है।
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Iअभियोजन के अनुसार 23 मार्च 2021 को पथरी क्षेत्र के एक गांव में सवा छह वर्षीय बच्चा लापता हो गया था। काफी देर बाद पीड़ित रोता हुआ घर आया था। पीड़ित बच्चे ने घटना के बारे में अपने पिता को जानकारी दी थी। बताया था कि शाम साढ़े चार बजे आरोपी युवक उसे अपने निर्माणाधीन मकान में ले गया था। जहां उससे गलत काम किया। बच्चे के पिता ने आरोपी शोएब निवासी पथरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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Iसुनवाई के दौरान वादी पक्ष की ओर से साक्ष्य में आठ गवाह पेश किए। गवाही के दौरान पीड़ित बालक व उसके माता पिता व दादी अपने बयान से पलट गए थे। साथ ही, पीड़ित बच्चे के साथ हुई किसी भी घटना से इंकार कर दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए विचारण न्यायालय ने एफएसएल रिपोर्ट व परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी युवक को दोषी पाते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास व 55 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड राशि जमा नहीं करने पर उसे चार माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने पीड़ित बालक की सामाजिक, आर्थिक व मानसिक स्थिति को देखते हुए उसे तीन लाख रुपये प्रतिकर राशि के रूप में देने के आदेश दिए है।I