अमर उजाला ब्यूरो
हरिद्वार। नगर निगम को सार्वजनिक पथ-प्रकाश के लिए घटिया एलईडी की आपूर्ति करने पर नोएडा की फर्म को नगर आयुक्त ने नोटिस भेजा है। कंपनी की अनुुबंध की शर्तों के अनुसार खराब व घटिया लाइटों को सात दिन के अंदर ठीक करने व बदलने का निर्देश दिया गया है। कंपनी ने खराब लाइटों को ठीक नहीं किया तो नगर निगम उसकी धरोहर जब्त कर ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई करेगा।
जिलाधिकारी एवं नगर निगम प्रशासक दीपक रावत के संज्ञान में भी यह मामला आया था और उन्होंने नगर आयुक्त को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। नगर निगम के पथ-प्रकाश विभाग के प्रभारी तथा कर एवं राजस्व अधीक्षक राहुल कैंथोला ने बताया कि मेफेेर नोएडा की फर्म को 45 एवं 70 वाट की 1500 एलईडी लाइट की आपूर्ति करने का ठेका दिया गया था। नगर निगम के पथ-प्रकाश विभाग के लाइनमैनों तथा नागरिकों ने भी फर्म की लाइटों के घटिया होने तथा अधिकतर के बंद होने की शिकायत की थी। लाइनमैनों की लिखित शिकायत के बाद कंपनी को अनुबंध की शर्तों के अनुसार सात दिन के अंदर खराब लाइटों को बदलने व ठीक करने का नोटिस दिया गया है। फर्म खराब लाइटों को बदलती नहीं है और जो बंद हैं उन्हें ठीक नहीं कराती है तो भी ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जा सकती है।